What is ECI Full Form? ECI क्या है? ECI का मतलब क्या होता है? जानें ECI के बारे में ….

What is ECI Full Form ECI का मतलब
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ECI Full Form 

नमस्कार दोस्तों हिन्दी में जानें वेबसाईट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इन दिनों न्यूज में ECI छाया हुआ है। और जब जब चुनावों की घोषणा तब तब हम सब न्यूज में ECI शब्द सुनते या पढ़ते ही रहते हैं। लेकीन दोस्तों क्या आप जानते हैं की ये ECI Kya hai? या फिर ECI का मतलब क्या होता है? और ECI का फुल फॉर्म (ECI Full Form) क्या होता है?

दोस्तों क्या आप भी इंटरनेट पर ECI के बारे मे जानकारी (ECI Full Form) ढूंढ रहे है? यदि हाँ तो आज मैं इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ECI Kya Hai? ECI का मतलब क्या होता है? या फिर ECI की फुल फॉर्म (ECI Full Form) क्या होती है? इनके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ।

इस पोस्ट को पढ़कर आप ECI Kya Hai? (ECI Full Form) के बारे में जान सकेंगे। तो दोस्तो सबसे पहले आपको ECI की Full Form क्या है? इसके बारे में बता देते हैं।

What is ECI Full Form?

दोस्तों ECI की Full Form है Election Commission of India ( इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया) जिसे हिंदी में भारतीय निर्वाचन आयोग या आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं।

ECI Full Form

ECI Full Form : Election Commission of India

ECI Full Form in Hindi : भारतीय निर्वाचन आयोग (चुनाव आयोग)

ECI Full Form in Hindi

Election Commission of India (ECI) क्या है? चुनाव आयोग (ECI) क्या है?

हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहां हर पांच साल बाद आम चुनाव होते है। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी Election Commission of India / ECI ( यानी चुनाव आयोग ) की होती है।

भारतीय संविधान के अनुसार घोषित लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संसद के दोनों सदनों, राज्य विधान सभाओं और अन्य संस्थानों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संस्था Election Commission of India / ECI (यानी चुनाव आयोग) है। ECI Full Form

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार दिया गया है। चुनाव आयोग का काम है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्यों की विधान परिषद के चुनाव कराना, चुनाव की बारीकी से निगरानी करना, मतदाता सूची तैयार करना आदि।

भारत का चुनाव आयोग (ECI) एक स्वायत्त और स्थायी संवैधानिक निकाय है जो भारत के संघ और राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाने के लिए जिम्मेदार होती है।

Election Commission of India ECI

भारत का संविधान Election Commission of India (ECI) को संसद, राज्य की विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। ECI Full Form

Election Commission of India (ECI) राज्यों में नगर पालिकाओं और पंचायतों जैसे शहरी निकायों के चुनावों नही करवाता है इसके लिए प्रत्येक राज्य में एक अलग राज्य चुनाव आयोग होता है।

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Election Commission of India / ECI (चुनाव आयोग) के कार्य

Election Commission of India / ECI (चुनाव आयोग) का काम होता है :-

चुनाव कराना : Election Commission of India / ECI का मुख्य कार्य लोक सभा एवं राज्य सभा, संसद, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना होता है। इसके लिए जो भी जरूरी प्रक्रियाएं होती है, उसका चुनाव आयोग पालन करता है।

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वोटिंग मशीनों और परिसरों की व्यवस्था करना : इसके अलावा चुनाव आयोग वोटिंग मशीनों की भी व्यवस्था करता है एवं जहां चुनाव केंद्र बनेगा उन परिसरों की व्यवस्था करता है, और चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति जैसे तमाम काम करता है।

मतदाता सूची तैयार करना : चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को भी तैयार करता है और मतदाता पहचान पत्र (Epic) जारी करता है।

आचार संहिता तैयार करना, चुनाव चिह्न आवंटन और खर्चें का हिसाब-किताब रखना : चुनाव आयोग ( ECI) चुनाव के लिए नामांकित राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाता है। ECI Full Form

सभी राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना और उन्हें मान्यता प्रदान करने का काम भी चुनाव आयोग ही देखता है। इसके अलावा चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न भी आवंटित करता है। और चुनाव आयोग ही सभी राजनीतिक दलों के चुनावी उम्मीदवारों के खर्चें भी निर्धारित करता है।

Election Commission of India / ECI के अधिकार और जिम्मेदारियां

चुनाव के संबंध में चुनाव आयोग (ECI) को निम्नलिखित आधिकार एवं जिम्मेदारियां दी गई है

  1. पूरे देश में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के केंद्रों का निर्धारण करना।
  2. मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर संशोधित करना और सभी पात्र मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन करना।
  3. चुनाव के कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना और नामांकन पत्रों की जांच करना।
  4. विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना।
  5. चुनाव आयोग (ECI) के पास संसद और राज्य विधानमंडलों के मौजूदा सदस्यों की चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है।
  6. यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनावों में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई भी अनुचित व्यवहार न करे या सत्ता में बैठे लोगों द्वारा शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग न हो।

Election Commission of India / ECI किसी भी चुनाव की घोषणा के साथ ही उस चुनाव से संबंधित सीमाओं के भीतर आदर्श आचार संहिता लागू करने का अधिकार रखता है। संविधान में चुनाव आचार संहिता का उल्लेख नहीं है। लेकिन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए Election Commission of India / ECI इसे लागू करता है। ECI Full Form

इसमें चुनाव प्रचार, प्रचार पर खर्च होने वाले पैसे, भाषण में संयम से लेकर उनके प्रचार जत्‍थे तक पर नजर रखी जाती है। इसी के तहत विजयी उम्मीदवारों की सूची राज्यों को सौंपने का भी कार्य आता है। इन सबके लिए Election Commission of India / ECI ने अपने कामकाज के लिए अपनी एक गाइडलाइन बना रखी है।

इसके उल्लंघन पर ECI उचित कार्रवाई करता है। इस दौरान सरकारी मशीनरी उसके साथ तालमेल पर काम करती है। राज्य सरकार या सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर सकती, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता हो, ऐसा होने पर Election Commission of India / ECI तुरंत इस पर रोक लगा देता है। कुछ स्थितियों में Election Commission of India / ECI राज्य में अधिकारियों के तबादले भी कर सकता है।

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राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना

Election Commission of India / ECI राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। यह चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों का दर्जा प्रदान करता है। Election Commission of India / ECI प्रत्येक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को एक विशेष चिन्ह आवंटित करती है, जिसे वह राजनीतिक दल पूरे देश में प्रयोग कर सकता है। इसी तरह प्रत्येक राज्य स्तरीय दल को एक चिन्ह आवंटित किया जाता है, जिसे वह पूरे राज्य में प्रयोग कर सकता है। इन चिन्हों को आरक्षित चिन्ह कहा जाता है, जिन्हें कोई अन्य दल या प्रत्याशी प्रयोग नहीं कर सकता है। ECI Full Form

Election Commission of India / ECI के अनुसार मत कौन डाल सकता है?

Election Commission of India / ECI के अनुसार भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली सार्वभौमिक वयस्‍क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है जिसमें 18 वर्ष से अधिक का कोई भी नागरिक निर्वाचन में मत डाल सकता है। वर्ष 1989 से पहले यह आयु 21 वर्ष थी। मत देने के अधिकार में जाति, समुदाय, धर्म या लिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

भारत में चुनाव में मत देने वाले लोगों की संख्या में सामान्यतः वृद्धि हुई है, इसमें Election Commission of India / ECI का अहम रोल है। जहां वर्ष 1996 में 57.4 प्रतिशत निर्वाचकों ने मतदान किया था, वहीं वर्ष 2014 के निर्वाचनों में बढ़कर 66% हो गई। महिलाओं ने भी काफी संख्या में मत दिया और इनकी संख्‍या लगभग पुरूषों के बराबर हो गई। ECI Full Form

Election Commission of India / ECI की संरचना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में Election Commission of India / ECI का प्रावधान किया गया है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव सम्पन्न कराने वाली शीर्ष संस्था है। Election Commission of India / ECI की स्थापना ’25 जनवरी 1950′ को हुई थी।

अपनी स्थापना के बाद से, Election Commission of India / ECI एक सदस्यीय संस्था रहा है। इनमे केवल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ही इसका एकमात्र सदस्य है। बाद में इस संस्था में दो और चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए और चुनाव आयोग 3 चुनाव आयुक्तों के साथ एक बहु-सदस्यीय संस्था बन गया। ECI Full Form

राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। सभी आयुक्तों का कार्यकाल और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। मुख्य और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के पास वेतन सहित समान शक्तियाँ और परिलब्धियाँ हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं। तीन सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में आयोग द्वारा मामले का निर्णय बहुमत से किया जाता है।

Election Commission of India / ECI की आवश्यकता

Election Commission of India / ECI एक स्वतंत्र संस्था है। अगर ECI (चुनाव आयोग) नहीं होगा तो चुनाव सही हो रहे है या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा ? हरेक पार्टी अपने हितों के मुताबिक काम करती है। ऐसे में चुनाव में पारदर्शिता हो, इसके लिए चुनाव आयोग (ECI) का होना बेहद जरूरी है। Election Commission of India / ECI राजनीतिक दलों को भी अनुशासित करता है। मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम भी चुनाव आयोग (ECI) ही करता है।

अगर कोई उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो इसकी शिकायत संबंधित Election Commission of India / ECI के कार्यालय या मुख्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर में की जा सकती है। पहले के समय में केवल पत्र के माध्यम से या फिर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज की जाती थी, हालांकि आज भी ये प्रचलन है, लेकिन अब सी-विजिल (C-VIGIL) एप के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। टोल फ्री नंबर 1950 के माध्यम से भी आप सीधे चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते है।

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FAQ About ECI Full Form

Q. ECI का Full Form क्या होता है? ECI का मतलब क्या है?

Ans : ECI का Full Form होता है Election Commission of India (भारतीय निर्वाचन आयोग) जिसे चुनाव आयोग भी कहते हैं।ECI Full Form : Election Commission of India (भारतीय निर्वाचन आयोग)

Q. Election Commission of India / ECI क्या है?

Ans : भारतीय संविधान के अनुसार घोषित लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संसद के दोनों सदनों, राज्य विधान सभाओं और अन्य संस्थानों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संस्था Election Commission of India / ECI (यानी चुनाव आयोग) है।

हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहां हर पांच साल बाद आम चुनाव होते है। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी Election Commission of India / ECI (यानी चुनाव आयोग) की होती है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार दिया गया है। चुनाव आयोग का काम है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्यों की विधान परिषद के चुनाव कराना, चुनाव की बारीकी से निगरानी करना, मतदाता सूची तैयार करना

आदि।

तो दोस्तों ऊपर आर्टिकल में हमने आपको ECI, ECI की फुल फॉर्म (ECI Full Form), Election Commission of India के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।

उम्मीद है इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको ECI की फ़ुल फॉर्म (ECI Full Form) क्या है? के बारे में जानकारी मिल गयी होगी। और आर्टिकल आपको पसंद आया होगा।

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